
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में बावनथड़ी नदी में अवैध रेत खनन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
एनजीटी ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। वैनगंगा माइनिंग वर्क्स को रिपोर्ट दाखिल करने का अंतिम मौका दिया गया है और खनन कार्य पर रोक लगाई गई है।
इस बारे में दाखिल शिकायत में बताया गया है कि पिछले कई वर्षों से बावनथड़ी नदी से अवैध रेत खनन किया जा रहा है। खनन माफिया नदी के बहाव क्षेत्र में भी पोकलेन जैसी भारी मशीनों से रेत निकाल रहे हैं।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के चिकली गांव स्थित बावनथड़ी नदी में अवैध रेत खनन पर सख्ती दिखाई है। 15 अक्टूबर 2025 को ट्रिब्यूनल ने बालाघाट के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि नदी में किसी भी तरह के अवैध खनन को तत्काल रोका जाए।
एनजीटी ने कहा है कि पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद वैनगंगा माइनिंग वर्क्स नामक कंपनी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। ट्रिब्यूनल ने कंपनी को जवाब देने का अंतिम मौका दिया है और आदेश दिया है कि आगे के निर्देश आने तक पट्टा क्षेत्र में किसी भी तरह का खनन कार्य न किया जाए।
इस बारे में एनजीटी में दायर शिकायत में बताया गया है कि पिछले कई वर्षों से चिकली गांव में बावनथड़ी नदी से अवैध रेत खनन किया जा रहा है। खनन माफिया नदी के बहाव क्षेत्र में भी पोकलेन जैसी भारी मशीनों से रेत निकाल रहे हैं।
शिकायत में यह भी बताया गया कि रेत माफिया पट्टे की सीमा से बाहर जाकर 20 से 25 फीट गहरे गड्ढे खोद चुके हैं। इससे नदी का जल स्तर काफी नीचे चला गया है और उसकी प्राकृतिक बनावट व पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा है।
ओडिशा: एनजीटी ने जाजपुर में अवैध खनन के आरोपों की जांच के लिए गठित की संयुक्त समिति
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की पूर्वी बेंच 8 अक्टूबर 2025 को बाजबटी गांव में अवैध खनन के आरोपों की जांच के लिए एक संयुक्त समिति के गठन के आदेश दिए हैं। मामला ओडिशा में जाजपुर जिले की धर्मसाला तहसील का है।
इस समिति में जाजपुर के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट के साथ-साथ ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जाजपुर के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइन और राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
समिति का काम मामले की सच्चाई का पता लगाना और इसे कैसे सुधारा जाए उस सम्बन्ध में कार्रवाई के सुझाव देना का निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि समिति को अपनी रिपोर्ट एक महीने के भीतर दाखिल करनी होगी।
इस बारे में एनजीटी में दायर याचिका में कहा गया है कि बाजबटी ब्लैक स्टोन क्वारी-6 में पांच एकड़ क्षेत्र में पर्यावरण मंजूरी, अनुमति की शर्तों और नियमों का उल्लंघन करते हुए खनन किया जा रहा है। इस बाबत संबंधित अधिकारियों को भी शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
एनजीटी ने जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, जाजपुर समेत अन्य को नोटिस जारी करने के भी आदेश दिए हैं।