
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पानीपत और करनाल में 21 रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स को बंद कर दिया है।
यह कार्रवाई निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
इन प्लांट्स को पर्यावरण क्षतिपूर्ति की भरपाई भी करनी होगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति के कोई भी प्लांट संचालित नहीं होगा।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचसपीसीबी) ने पानीपत और करनाल में चल रहे 21 रेडी मिक्स कंक्रीट (आरएमसी) प्लांट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कर दिया है। यह कदम संयुक्त समिति द्वारा तैयार की गई निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया है। इसके साथ ही, इन सभी प्लांट्स को पर्यावरण क्षतिपूर्ति की भरपाई भी करनी होगी।
यह जानकारी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 3 सितंबर, 2025 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में सौंपी रिपोर्ट में दी है।
इस मुद्दे की समीक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पानीपत और करनाल जिला प्रशासन द्वारा एक बैठक भी बुलाई गई।
बिना अनुमति के संचालन पर रोक
प्लांट्स की बढ़ती संख्या और नियमों की अनदेखी को देखते हुए पानीपत और करनाल की जिला प्रशासन ने एक बैठक बुलाई थी। बैठक में स्पष्ट रूप से जोर दिया गया कि कोई भी रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट बिना हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ‘स्थापना और संचालन की अनुमति’ लिए बिना न तो स्थापित किया जाएगा और न ही चलाया जाएगा।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र में सभी आरएमसी प्लांट्स और निर्माण परियोजनाओं की नियमित निगरानी करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्यों में केवल उन्हीं आरएमसी प्लांट्स से रेडी मिक्स कंक्रीट का उपयोग किया जाए, जिनकी स्थापना और संचालन के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अनुमति दी हो।
आरएमसी प्लांट्स को ‘ग्रीन कैटेगरी’ में रखा गया
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक, 4 दिसंबर 2020 को एक नीति आदेश जारी किया गया था, जिसे 1 अगस्त 2025 को संशोधित किया गया। इस नीति के तहत विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं को रेड, ऑरेंज, ग्रीन, व्हाइट और ब्लू श्रेणियों में बांटा गया है ताकि उन्हें पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों के आधार पर बांटा और उनकी निगरानी की जा सके।
इस वर्गीकरण में रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स को ‘ग्रीन कैटेगरी’ में रखा गया है। इसका मतलब है कि ये अपेक्षाकृत कम प्रदूषण फैलाने वाले माने जाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें संचालन की वैध अनुमति के किसी भी हाल में चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
इस कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि हरियाणा सरकार अब पर्यावरण से जुड़े नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट बिना अनुमति के चल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।