एफसीआई गोदाम में सड़ते अनाज में लगे सुसरी कीट, गंभीर जैविक प्रदूषण के लिए एनजीटी ने दिया जांच का आदेश

एनजीटी ने पोस्ट के जरिए भेजी गई एक शिकायत याचिका पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दिया है
एफसीआई गोदाम में सड़ते अनाज में लगे सुसरी कीट, गंभीर जैविक प्रदूषण के लिए एनजीटी ने दिया जांच का आदेश
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पंजाब के पटियाला में सरहिंद रोड पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) के गोदाम में भंडारित अनाज का सही प्रबंधन न होने के कारण वह सड़ने लगा है। इस सड़ते हुए अनाज में सुसरी कीटों (फ्लोर बीटल) लग गए है जो कि आस-पास के क्षेत्रों में लोगों के लिए गंभीर जैविक प्रदूषण की परेशानी का सबब बन चुके हैं। 
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने याचिकाकर्ता एचसी सिंगला के जरिए पोस्ट से भेजी गई इस शिकायत पर स्वतः संज्ञान लिया है। पीठ ने कहा कि याचिका में कई तरह की समस्याओं का जिक्र किया गया है। हालांकि एनजीटी एक्ट, 2010 की धारा 14 और 15 के तहत सुसरी कीटों के जरिए जैविक प्रदूषण के मामलों का न्यायाधिकार क्षेत्र ट्रिब्यूनल के पास है। ऐसे में इस जैविक प्रदूषण की जांच के आदेश दिए जाते हैं।
पीठ ने  इस मामले की जांच के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया है। इस समिति में राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और जिलाधिकारी पटियाला शामिल होंगे। पीठ ने कहा "यह संयुक्त समिति प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेगी। यदि समिति को कोई भी पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन का पता चलता है तो वह बिना देरी के उचित कानूनी कार्रवाई करे। "
ट्रिब्यूनल को भेजी गई शिकायत याचिका में आरोप लगाया गया है कि  एफसीआई के गोदाम में अनाज का ठीक से प्रबेधन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण प्रदूषण फैल रहा है। कई लोग सुसरी कीटों के कारण प्रभावित हो रहे हैं।"
जस्टिस सुधीर अग्रवाल और प्रोफेसर ए सेंथिल की पीठ ने 31 अक्तूबर को जांच का आदेश देते हुए इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाया है। साथ ही इस आदेश के साथ मामले का निस्तारण कर दिया है।

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