पर्यावरण मुकदमों की डायरी: एयर इंडिया को मिली राहत

पर्यावरण मुकदमों की डायरी: एयर इंडिया को मिली राहत
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सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के कारण विदेशों में फंसे लोगों को लाने के लिए एयर इंडिया को 6 जून, 2020 तक गैर-अनुसूचित उड़ानों पर यात्रियों को बीच की सीट देने की अनुमति दी है।

उसके बाद एयर इंडिया बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित किए जाने वाले अंतरिम आदेश के अनुसार गैर-अनुसूचित उड़ानों का संचालन करेगी।

यह आदेश 22 मई को सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों से संबंधित उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर आया था, जिसमें कहा गया था कि एयर इंडिया सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों का पालन नहीं कर रही है और उड़ानों में बीच की सीटें खाली नहीं रखी जा रही हैं।

शक्ति सागर झील के निकट अवरोध दूर करें: एनजीटी

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के न्यायमूर्ति रघुवेंद्र एस राठौर की पीठ ने 28 फरवरी, 2017 के एनजीटी के आदेश के सही से अनुपालन होने पर अपनी नाराजगी जताई है। आदेश में गड्ढों को फिर से भरना, जगह की मरम्मत करना तथा शक्ति सागर झील के क्षेत्र को अपने मूल रूप में वापस लाना शामिल था।

शक्ति सागर झील के पास बड़े पैमाने पर अवैध खनन से संबंधित मामला था, जो राजस्थान, अजमेर के ग्राम सूरजपुरा, गोपाल सागर, कनखेडा, पिपलाज और लेहरी और आसपास के क्षेत्र में किया जा रहा था।

न्यायाधिकरण ने उल्लेख किया कि एनजीटी के आदेश का सही से अनुपालन करने का मतलब है कि झील का जल निकाय बंजर हो हो जाना, जिससे वर्तमान में उसमें पानी जमा नहीं हो रहा है।

अदालत ने प्रमुख सचिव, खनन को एनजीटी के आदेश के निष्पादन का व्यक्तिगत निरीक्षण करने का निर्देश दिया, और इसे 2 जून तक पूरा किया जाना है।

मानसून बहुत दूर नहीं होने के कारण, अजमेर के कलेक्टर को झील के जलग्रहण क्षेत्र में सभी अवरोधों को दूर करने के लिए वहां का दौरा करने और उचित कदम उठाने, हलफनामे के माध्यम से रिपोर्ट दायर करने के लिए निर्देशित किया गया हैं।

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