वहीं, रेग्युलेटिंग साइंटिफिक काउंसिल की गैरमौजूदगी में इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के मोड, पाठ्यक्रमों की अवधि, शोध प्रबंध आदि के संबंध में काफी भिन्नताएं हैं। इसके अलावा, पाठ्यक्रम को बदलते समय के साथ उन्नत करने की भी आवश्यकता है। हालांकि यूजीसी इन पाठ्यक्रमों को मान्यता देता है। ये पाठ्यक्रम मेडिकल कॉलेजों के दायरे में आते हैं। एसोसिएशन का कहना है कि वे इन पाठ्यक्रमों के सुधार और नियम चाहते हैं, केवल मेडिकल कॉलेजों को उन्हें चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए ।