उपभोक्ताओं को अधिकारों की याद दिलाने का दिन है आज

भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, प्रत्येक नागरिक को अपने हितों की रक्षा करने और विक्रेताओं, व्यापारियों और बड़े ब्रांडों द्वारा किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ उचित कदम उठाने का अधिकार देता है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अधिक कीमत, मिलावट और भ्रामकता जैसे मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाने का एक उपयुक्त अवसर है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अधिक कीमत, मिलावट और भ्रामकता जैसे मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाने का एक उपयुक्त अवसर है।फोटो साभार: आईस्टॉक
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हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या भारतीय ग्राहक दिवस मनाया जाता है। यह दिन उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, प्रत्येक नागरिक को अपने हितों की रक्षा करने और विक्रेताओं, व्यापारियों और बड़े ब्रांडों द्वारा किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ उचित कदम उठाने का अधिकार देता है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अधिक कीमत, मिलावट और भ्रामकता जैसे मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाने का एक उपयुक्त अवसर है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को 24 दिसंबर, 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। इस दिन के महत्व को पहचानने के लिए, हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

1991, 1993 और 2002 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में इसकी प्रभावकारिता और उपभोक्ता-मित्रता में सुधार के लिए अतिरिक्त संशोधन किए गए। संशोधित अधिनियम मार्च 2003 में लागू किया गया था।

1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। यह कानून जुलाई 2020 में लागू हुआ।

यह कानून भारत के उपभोक्ता अधिकार आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने शिकायतों के समाधान और उपभोक्ता मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान किया।

भारत में उपभोक्ता अधिकार के तहत सुरक्षा का अधिकार जीवन या संपत्ति के लिए खतरनाक होने वाली वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा। सूचना का अधिकार सटीक उत्पाद, सेवा और मूल्य निर्धारण विवरण तक पहुंच। चुनने का अधिकार उपलब्ध उत्पादों या सेवाओं में से चुनने की स्वतंत्रता। सुनवाई का अधिकार यह आश्वासन कि उपभोक्ता की शिकायतों और समस्याओं को स्वीकार किया जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा।

क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार अनुचित व्यवहार या शोषण के मामलों में मुआवजे का दावा करने और शिकायतों से निपटने की क्षमता। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार उपभोक्ता अधिकारों और उनकी रक्षा के लिए उपलब्ध उपायों के बारे में जागरूकता।

एक कुशल शिकायत निवारण मंच ग्राहकों को बिना किसी परेशानी के अपनी शिकायतें दर्ज करने की सुविधा देता है। सरकार ने सभी उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए पहुंच के रूप में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) की भी स्थापना की है।

भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अलावा उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए कई कानून हैं -

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: इस अपडेटेड कानून में ऑनलाइन शॉपिंग, उत्पाद जिम्मेदारी और मध्यस्थता के नियम शामिल हैं और एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) बनाया गया है।

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009: यह कानून भारत में बेचे जाने वाले सामानों के लिए माप मानकों को नियंत्रित करता है।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006: यह कानून खाद्य सुरक्षा पर गौर करता है और खाद्य उत्पादों को नियंत्रित करता है।

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