
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को दुनिया भर में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के बाजारों में असमानताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी मनाया जाता है। यह एक सालाना अवसर है जो विश्वव्यापी उपभोक्ता आंदोलन की एकता और महत्वपूर्ण अधिकार का सम्मान करता है।
दुनिया भर के लोग उपभोक्ताओं के बुनियादी अधिकारों के शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उपभोक्ता मांग करते हैं कि अधिकारी किसी भी कीमत पर इन अधिकारों की रक्षा और सम्मान करें।
आज, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा-निर्देशों को अपनाने की 40वीं वर्षगांठ है। यह सत्र दुनिया भर में उपभोक्ता नीतियों को आकार देने में उनके स्थायी प्रभाव पर विचार करेगा। विशेषज्ञ और नीति निर्माता इस बात पर चर्चा करेंगे कि दिशा-निर्देशों ने निष्पक्ष, समावेशी और टिकाऊ उपभोक्ता संरक्षण ढांचे को बढ़ावा देने में देशों का मार्गदर्शन कैसे किया है।
सत्र डिजिटल परिवर्तन, पर्यावरणीय स्थिरता और उपभोक्ता कमजोरियों सहित उभरती चुनौतियों का पता लगाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छी प्रथाओं पर प्रकाश डालेगा कि उपभोक्ता अधिकार आर्थिक नीतियों के केंद्र में बने रहें।
यह दिन एक उभरते वैश्विक बाजार में उपभोक्ता संरक्षण के भविष्य की जांच करने और 2030 सतत विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने में दिशा-निर्देशों की भूमिका की पुष्टि करने के लिए अहम है।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का इतिहास
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की प्रेरणा अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन फिट्जगेराल्ड कैनेडी के 15 मार्च, 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में दिए गए भाषण से मिली थी। बाद में, लगभग दो दशकों के बाद, इस दिन को पहली बार 15 मार्च, 1983 को मनाया गया। कैनेडी उपभोक्ता अधिकारों पर चर्चा करने वाले पहले वैश्विक नेता बने, उन्होंने इस विषय को हल किया और इसके महत्व पर प्रकाश डाला।
साल 2025 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस "स्थायी जीवन शैली के लिए एक न्यायोचित परिवर्तन" थीम के अंतर्गत मनाया जा रहा है। यह विशेष थीम सभी उपभोक्ताओं के लिए उनकी आवश्यकताओं और अधिकारों का सम्मान करते हुए टिकाऊ विकल्प उपलब्ध, किफायती और सुलभ बनाने के महत्व पर प्रकाश डालती है।
दुनिया भर में आम उपभोक्ता अधिकार
सुरक्षा का अधिकार दुनिया भर के उपभोक्ताओं को खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा की गारंटी देता है।
सूचना का अधिकार सभी ग्राहकों के लिए जरूरी है। उन्हें वस्तुओं के बारे में सटीक और पारदर्शी जानकारी तक पहुंच होनी चाहिए, जिसमें सामग्री, लागत, गारंटी और संभावित खतरों के बारे में विवरण शामिल हैं। यह गलत और भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ है।
ग्राहकों को चुनने की भी आजादी है। यह उन्हें प्रतिस्पर्धी बाजार में समझदारी से निर्णय लेने में मदद करता है, जो संभावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। यह अधिकार भेदभावपूर्ण कॉर्पोरेट प्रथाओं से बचाता है जो विकल्पों को प्रतिबंधित करते हैं।
ग्राहकों को उत्पाद के बारे में अपनी चिंताएं और ईमानदार राय व्यक्त करने की अनुमति है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं की बात सुनी जाए, उन्हें दुनिया भर में बोलने का यह अधिकार प्रदान किया जाता है।
ग्राहकों को निवारण का अधिकार भी प्रदान किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक किसी खरीद के साथ किसी समस्या का अनुभव होने पर मरम्मत, प्रतिस्थापन, प्रतिपूर्ति या मुआवजे सहित न्यायोचित समाधान के हकदार हैं।
उपभोक्ताओं को बाजार में समझदारी से निर्णय लेने के लिए, उनके पास संसाधनों और जानकारी तक पहुंच होनी चाहिए। इसलिए, उन्हें शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाता है।