स्वास्थ्य

भारत में बालिग होने से पहले की जा रही है पांच में से एक लड़की की शादी: लैंसेट

अध्ययन में कहा गया है कि एसडीजी लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाल विवाह के बढ़ते मामलों में कमी की वार्षिक दर 1.9 प्रतिशत से बढ़कर 23 प्रतिशत होनी चाहिए

Dayanidhi

एक नए अध्ययन में कहा गया है कि भारत में पांच लड़कियों में से एक और छह लड़कों में से एक की शादी अभी भी शादी की कानूनी उम्र से पहले या कम उम्र में होती है। अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि 2030 तक बाल विवाह को खत्म करने के लिए मजबूत राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय नीति की तत्काल जरूरत है। यह अध्ययन लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित किया गया है

बाल विवाह मानवाधिकारों का उल्लंघन है और यह एक मान्यता के आधार पर लिंग और यौन-आधारित हिंसा है। बाल विवाह को खत्म करने के लक्ष्य तक पहुंचने तथा भारत की सफलता के लिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) लक्ष्य 5.3 को हासिल करना अहम है।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के लक्ष्य 5.3 का लक्ष्य बाल, कम उम्र और जबरन विवाह और महिला जननांग विकृति जैसी सभी हानिकारक प्रथाओं को खत्म करने की वैश्विक संकल्प के हिस्से के रूप में 2030 तक लड़कियों के बाल विवाह को समाप्त करना है।

अध्ययन में कहा गया है, लड़कियों के लिए, एसडीजी लक्ष्य को पूरा करने के लिए दुनिया भर में बाल विवाह के बढ़ते मामलों में कमी की वार्षिक दर 1.9 प्रतिशत से बढ़कर 23 प्रतिशत होनी चाहिए।

अध्ययन के हवाले से, अध्ययनकर्ता और हार्वर्ड सेंटर फॉर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज के डॉ. एसवी सुब्रमण्यम ने कहा, पिछले तीन दशकों के दौरान बाल विवाह में गिरावट की राष्ट्रीय दर काफी रही है। पिछले शोध से पता चलता है कि उप-राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह की गिरावट की दर में भारी बदलाव देखा जा सकता है। यह देखते हुए कि राज्य सरकारें भारत में सामाजिक क्षेत्र की नीति लागू करती हैं, बाल विवाह से निपटने के लिए कार्यक्रमों का ऐतिहासिक कार्यान्वयन राज्यों के भीतर अलग-अलग रहा है।

पूरे भारत में लड़कियों में बाल विवाह का प्रचलन 1993 में 49.4 प्रतिशत से घटकर 2021 में 22.3 प्रतिशत हो गया, जबकि लड़कों में यह 2006 में 7.1 प्रतिशत से घटकर 2021 में 2.2 प्रतिशत हो गया।

अध्ययनकर्ताओं ने बतया कि उनका यह अध्ययन 1993, 1999, 2006, 2016 और 2021 के पांच राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों के आंकड़ों पर आधारित है। इनमें 1993 से 2021 के बीच 20 से 24 वर्ष की आयु की 3,10,721 महिलाएं और 2006 से 2021 के बीच 20 से 24 वर्ष की आयु के 43,436 पुरुष शामिल थे।

बाल विवाह को पुरुषों और महिलाओं के लिए 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह के रूप में परिभाषित किया गया था। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अध्ययन अवधि के दौरान सालाना होने वाले बदलावों की गणना की और बाल दुल्हनों और दूल्हों की जनसंख्या का अनुमान लगाया।

अध्ययनकर्ताओं के मुताबिक, अध्ययन अवधि के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लड़की और लड़के के बाल विवाह के प्रचलन में भारी भिन्नता पाई गई। मणिपुर को छोड़कर सभी राज्यों में 1993 से 2021 के बीच बालिका विवाह के प्रचलन में गिरावट देखी गई।

अध्ययन में कहा गया है कि 1993 से 1999 के बीच, 20 प्रतिशत, 30 में से छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बालिका विवाह में वृद्धि हुई, जबकि 1999 और 2006 के बीच, 50 प्रतिशत 30 में से 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बालिका विवाह में वृद्धि हुई। जबकि 2006 से 2016 के बीच की अवधि के दौरान लड़कियों में बाल विवाह में तेजी से कमी आई।

मणिपुर एकमात्र ऐसा राज्य था जहां लड़कियों में बाल विवाह के प्रचलन में वृद्धि देखी गई। हालांकि, अध्ययन में बताया गया है कि यह वृद्धि उत्तर-पूर्वी राज्य में 1999 और 2006 के बीच देखी गई पिछली वृद्धि से बहुत कम थी।

2019 से 2021 के बीच, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लड़कियों में बाल विवाह में कमी 2006 से 2016 के बीच हुई कमी से कम थी। 36 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से छह में बाल विवाह में वृद्धि देखी गई 2016 से 2021 के दौरान लड़कियों की शादी में वृद्धि देखी गई, मणिपुर और त्रिपुरा में पिछली किसी भी अवधि की तुलना में अधिक वृद्धि देखी गई।

अध्ययनकर्ता प्रोफेसर सुब्रमण्यम ने कहा, हमारा लक्ष्य भारत में लड़कियों और लड़कों में बाल विवाह की व्यापकता का अनुमान लगाना और 1993 से 2021 के बीच 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके बदलाव का पता लगाना था। उन्होंने आगे बताया कि भारत में बाल विवाह की कुल संख्या के लिए राज्य-स्तरीय और केंद्र शासित प्रदेश-स्तरीय अनुमानों को समय के साथ तुलनीय बनाने के लिए एक पद्धति का उपयोग किया गया है।

अध्ययनकर्ताओं के अनुसार 2021 में लड़कियों में बाल विवाह की संख्या 13,464,450 और लड़कों में 14,54,894 थी। चार राज्य - बिहार में 16·7 फीसदी, पश्चिम बंगाल में 15·2 फीसदी, उत्तर प्रदेश में 12·5 फीसदी और महाराष्ट्र में 8·2 फीसदी लड़कियों में बाल विवाह के कुल बोझ के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं।

लड़कों में बाल विवाह के लिए, गुजरात में 29 फीसदी, बिहार में 16·5 फीसदी, पश्चिम बंगाल में 12.9 फीसदी,और उत्तर प्रदेश में 8.2 फीसदी जो कि कुल  बोझ 60 प्रतिशत से अधिक है।

लड़कों के बाल विवाह के मामले में, महाराष्ट्र में अधिक बोझ है, लेकिन कम प्रचलन के कारण यह एक अलग राज्य था, जबकि मणिपुर में प्रचलन अधिक लेकिन बोझ काफी कम था। 1993 से 2021 के बीच लड़कियों में बाल विवाह की कुल संख्या में 50 लाख से अधिक की कमी आई, हालांकि इस अवधि के दौरान सात राज्यों में बाल विवाह में वृद्धि देखी गई।

कुल संख्या में सबसे बड़ी वृद्धि पश्चिम बंगाल में देखी गई, जो कुल संख्या में 32.3 प्रतिशत की वृद्धि को दिखाता है। 1993 से 2021 के बीच झारखंड में कुल संख्या में सबसे अधिक 53.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। असम और बिहार में भी वृद्धि देखी गई, जिसमें 1993 की तुलना में 2021 में 50,000 से अधिक बालिकाओं की जल्दी शादी हुई।

अध्ययन में कहा गया है कि अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1993 से 2021 के बीच लड़कियों में बाल विवाह की कुल संख्या में कमी देखी गई। जहां 1993 से 2021 के बीच उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कमी आई, जो लड़कियों में बाल विवाह की कुल संख्या में पुरे भारत में आई कमी का लगभग एक तिहाई के बराबर है।