जीएम फसलों के विरुद्ध किसान नेताओं की एकदिवसीय बैठक, फोटो - सीएसई 
कृषि

किसान नेताओं ने कहा जीएम फसलें भारत के लिए अवांछित, राष्ट्रीय नीति में व्यापक विमर्श की मांग

Vivek Mishra

देश भर के विभिन्न फसल उगाने वाले और कृषि के सभी पहलुओं से जुड़े 18 राज्यों के किसान यूनियन नेताओं और किसान अधिकार के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर आनुवांशिक रूप से संशोधित (जीएम) फसलों पर राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए व्यापक स्तर पर परामर्श करने की मांग की है। संगठनों ने जीएम फसलों के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय नीति तैयार होने में हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि राज्य सरकारें जनहित के विरुद्ध इन परामर्शों में समझौतावादी रुख न अपनाएं।

22 अगस्त, 2024 को किसान संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में एकदिवसीय बैठक कर जीएम फसलों के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया।

किसान संगठनों ने कहा कि हमारे खाद्य और कृषि प्रणालियों में जीएमओ (और उनके उत्पाद) अनावश्यक, असुरक्षित और अवांछित हैं। भारत में किसान संप्रभु, प्रकृति-संरक्षण खेती चाहते हैं। जबकि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी एक महंगी और असुरक्षित है, जो झूठे वादों के साथ हमारी कृषि प्रणालियों पर कब्जा करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए है, जिसकी हम अनुमति नहीं दे सकते और न ही देंगे।

संयुक्त रूप से पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बनने वाली राष्ट्रीय नीति वास्तव में एक जैव सुरक्षा संरक्षण नीति हो, जो जैव सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक विचारों को भी संबोधित करे और एहतियाती दृष्टिकोण वाली हो। इससे सरकार को सावधानी बरतने की अनुमति मिले, और ऐसी तकनीक न थोपी जाए जो किसानों के लिए जोखिमपूर्ण, खतरनाक और अनावश्यक हो।

बैठक में किसानों ने कहा कि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली जीएम फसल के व्यावसायीकरण के 30 साल बाद भी दुनिया भर के अधिकांश देश जीएम फसल की खेती की अनुमति नहीं देते हैं। वास्तव में, दुनिया के अधिक से अधिक क्षेत्र और क्षेत्र इस अनियंत्रित और अपरिवर्तनीय जीवित तकनीक पर प्रतिबंध और गंभीर प्रतिबंध लगा रहे हैं। कई देश (14) जिन्होंने कुछ मौसमों के लिए जीएम फसल की खेती की अनुमति दी थी, अब अपने कदम पीछे खींच रहे हैं और तकनीक पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। झूठे दावे गलत साबित हुए हैं और वादे पूरी तरह से विफल रहे हैं।

दरअसल किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ द्वारा 23 जुलाई को दिए गए आदेश के बाद से जीएम फसलों के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने में बतौर हितधारक व्यापक परामर्श की मांग कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को आदेश दिया था कि वह सभी हितधारकों और “किसानों के प्रतिनिधियों” को शामिल करते हुए सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से 4 महीने के भीतर जीएम फसलों पर एक राष्ट्रीय नीति विकसित करे।

किसान संगठनों ने कहा कि तमाम वैज्ञानिक तथ्य यह बताते हैं कि जीएम तकनीक हमारे जीवन के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। आणविक स्तर पर होने वाले परिवर्तन जो आगे चलकर कई पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभावों (रसायनों के बढ़ते उपयोग सहित) को जन्म देते हैं, पहले से ही जोखिम भरे पेशे में एक बड़ा जोखिम और चिंता का विषय हैं। जीएम फसलों की सुरक्षा की कमी सभी फसलों पर लागू होती है, जिनमें भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान निकायों और वैज्ञानिकों द्वारा विकसित फसलें भी शामिल हैं।

एक दिवसीय बैठक में किसान संगठनों ने कहा कि दुनिया भर में जीएम फसलों और खाद्य पदार्थों को बड़े पैमाने पर खारिज किए जाने के कारण भारत जीएम-मुक्त रहने का अपना वैश्विक बाजार लाभ भी खो देगा और जीएम फसल की खेती का विकल्प चुनकर अपनी व्यापार सुरक्षा को सक्रिय रूप से जोखिम में डाल देगा। इसके बाद कृषि आजीविका पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बड़े कृषि-व्यवसाय पूंजी द्वारा तीव्र बाजार एकीकरण की स्थिति में कॉर्पोरेट एकाधिकार के साथ आईपीआर-आधारित प्रौद्योगिकियों पर किसानों की निर्भरता पूरी तरह से आपत्तिजनक है। हमारे पेशे को टिकाऊ और जलवायु-लचीला बनाने के लिए आवश्यक हमारी समृद्ध कृषि-विविधता का संक्रमण हमें अस्वीकार्य है।

पंजाब में कपास में गिरावट, विफलता की निशानी

किसान संगठनों की ओर से जारी प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत में बीटी कॉटन की विफलता की कहानी इस विनाशकारी तकनीक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसे समाधान के रूप में प्रचारित किया जाता है। अकेले पंजाब में, इस वर्ष कपास के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में 46 फीसदी की गिरावट आई है, जो गुलाबी बॉलवर्म और अन्य कीटों को नियंत्रित करने में बीटी कॉटन की विफलता का प्रमाण है। कपास की खेती में रासायनिक उपयोग में वृद्धि हुई है, जबकि पैदावार स्थिर या गिर गई है, जबकि लगभग सभी कपास के बीज को एमएनसी बायर/मोनसेंटो द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। वहीं, कॉरपोरेट अन्य संबंधित इनपुट से लाभ उठा रहे हैं जिन्हें किसानों को खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। सबसे अधिक कृषि आत्महत्याएं कपास किसानों द्वारा की जाती हैं, और भारत सरकार ने स्वयं अपने हलफनामे में अदालत में स्वीकार किया है कि बीटी कॉटन के कारण देश में किसानों की आत्महत्या में वृद्धि हुई है।

संगठनों ने कहा कि हमारे लिए यह बहुत चिंता की बात है कि विनियामक व्यवस्था अपर्याप्त है, साथ ही समझौतापूर्ण परीक्षण, अपारदर्शिता, फसल डेवलपर्स को यह तय करने की अनुमति देना कि वे क्या परीक्षण करेंगे और कैसे करेंगे काफी चिंताजनक है। जैव सुरक्षा फाइलों को गोपनीयता में छिपाए रखा जा रहा है। विभिन्न विभागों और एजेंसियों तथा विनियामक निकायों में व्याप्त हितों का टकराव सर्वविदित है।

हम संसदीय स्थायी समितियों सहित कई विश्वसनीय समितियों से अवगत हैं, जिन्होंने ग्रामीण रोजगार पर हर्बिसाइड टॉलरेंट (एचटी) फसलों के नकारात्मक प्रभाव तथा हमारी समृद्ध जैव विविधता के स्थायी संदूषण जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया है। उन्होंने भारत के लिए एक व्यापक जैव सुरक्षा कानून की मांग की है, न कि फास्ट-ट्रैक क्लियरिंग हाउस विनियामक की।

संगठनों ने पारित प्रस्ताव में कहा कि देश की लगभग सभी राज्य सरकारों ने जीएम फसलों के प्रति सतर्क दृष्टिकोण अपनाया है तथा कई ने इस तकनीक पर प्रतिबंध लगाने के लिए औपचारिक नीतिगत स्थिति बनाई है। जब भारत सरकार जी.एम. फसलों को बढ़ावा देने के अपने फैसले पर जोर देती है, तो कृषि और स्वास्थ्य पर उनके संवैधानिक अधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। यह जोर और प्रचार तब किया जा रहा है, जब जी.एम. फसलों से गंभीर रूप से प्रभावित होने वालों के लिए कोई दायित्व और निवारण व्यवस्था नहीं है। यह आश्चर्य की बात है कि भारत सरकार एक ओर प्राकृतिक/जैविक खेती की बात करती है, और दूसरी ओर जी.एम. फसलों के पक्ष में आक्रामक रूप से तर्क देती है, विरोधाभासी नीतिगत रुख अपनाती है।

किसानों ने कहा कि 2010 में जिस तरह से बीटी बैंगन की व्यावसायिक खेती के लिए कड़ा विरोध किया गया और उसके बाद 7000 हितधारकों के 25 घंटे से अधिक समय तक विचार सुने गए, ऐसा ही व्यापक विमर्श राष्ट्रीय नीति तैयार करने में में फिर से किया जाना चाहिए।

पिछले 22 वर्षों से बीटी कपास की स्वीकृति के अलावा किसी भी अन्य जी.एम. फसल को खेती के लिए स्वीकृति नहीं मिल सकी है।

किसान संगठनों ने कहा कि हम यह तय करेंगे कि सरकार संप्रभु कृषि-पारिस्थितिकी का एक नया मार्ग तैयार करे और हमारे जोखिम भरे व्यवसायों में और अधिक विनाशकारी तकनीकें न जोड़े। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बीजों और आनुवंशिक सामग्री पर आईपीआर के माध्यम से कॉर्पोरेट नियंत्रण न हो।

इसके अलावा किसान नेताओं ने देश के किसानों से अपील की है कि वे जैव प्रौद्योगिकी समर्थकों के झूठे वादों और अल्पकालिक प्रलोभनों से दूर रहें, और अपनी खेती में आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करें, लचीलापन सुधारें, हमारे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों, लोगों के स्वास्थ्य, देश की संप्रभुता की रक्षा करें, और धीरे-धीरे कृषि-पारिस्थितिकी में परिवर्तन करके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभावनाओं को बढ़ाएं।